लखनऊ, 22 जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सीतापुर कार्यालय को खाली कराने का नोटिस, नगर पालिका परिषद द्वारा वापस लिए जाने के बाद कार्यालय को खाली कराने के खिलाफ दायर याचिका बृहस्पतिवार को निस्तारित कर दी।
सीतापुर की नगर पालिका परिषद ने सात जनवरी के अपने नोटिस में समाजवादी पार्टी को 15 दिनों के भीतर अपना जिला कार्यालय खाली करने को कहा था।
अदालत ने कहा कि यदि उक्त कार्यालय को खाली कराने के लिए आगे कोई और कदम उठाया जाता है तो पार्टी कानून के मुताबिक उसे चुनौती दे सकती है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की पीठ ने समाजवादी पार्टी की जिला इकाई-सीतापुर के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह के जरिये दाखिल रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।
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सं, राजेंद्र रवि कांत