उत्तर प्रदेश: हत्या मामले में बसपा के पूर्व नेता समेत दो दोषियों को सात साल की जेल

उत्तर प्रदेश: हत्या मामले में बसपा के पूर्व नेता समेत दो दोषियों को सात साल की जेल

उत्तर प्रदेश: हत्या मामले में बसपा के पूर्व नेता समेत दो दोषियों को सात साल की जेल
Modified Date: October 7, 2025 / 12:41 am IST
Published Date: October 7, 2025 12:41 am IST

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), छह अक्टूबर (भाषा) गाजियाबाद की एक अदालत ने 2004 के हत्या के एक मामले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक पूर्व नेता समेत दो लोगों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। एक वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने बसपा के पूर्व नेता मनीष पंडित और मनोज कुमार उर्फ ​​फौजी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामला 14 नवंबर, 2004 को विजय पाल सिंह की शिकायत पर सिहानी गेट थाने में दर्ज किया गया था।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनके भाई नरेश (42) और भतीजे जितेंद्र पर राम नगर कॉलोनी में स्थित उनके कार्यालय के बाहर गोलियां चलाईं।

सिंह के अनुसार दोनों को यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां नरेश को मृत घोषित कर दिया गया जबकि जितेंद्र को सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब जितेंद्र को होश आया, तो उसने पुलिस को बताया कि मनीष पंडित और मनोज कुमार ने उन पर गोली चलाई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोली चलाने से पहले पंडित ने कहा, ‘तुम्हारी वजह से मैं चुनाव हार गया,’ और फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

अदालत ने दोनों को दोषी पाया और सात साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सरकारी वकील ममता गौतम ने बताया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में उनकी सजा तीन महीने और बढ़ा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि उनकी कुल सजा में से कम कर दी जाएगी।

भाषा सं आनन्द जोहेब

जोहेब


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