मेलबर्न, 12 नवंबर (एपी) ऑस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय ने रूस की ओर से दूतावास का नया परिसर बनाने के संबंध में दायर की गयी एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।
रूस ने अपनी इस याचिका में उस कानून को चुनौती दी, जिसमें सुरक्षा कारणों से रूस को उस स्थान से बेदखल करने का प्रावधान है, जहां वह अपने दूतावास का नया परिसर बनाना चाहता था।
न्यायालय के सात न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि आस्ट्रेलिया की सरकार राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा में पट्टे को रद्द करने की हकदार है, लेकिन उसे रूस को मुआवजा भी देना होगा।
ऑस्ट्रेलिया को मामले को अदालत में लाने के लिए रूस को कानूनी खर्च का आधा हिस्सा चुकाना होगा।
ऑस्ट्रेलिया की अटॉर्नी जनरल मिशेल रोलैंड ने कहा कि वह अदालत के इस फैसले का स्वागत करती है कि सरकार ने पट्टा समाप्त करने में विधिसम्मत कार्य किया। रोलैंड ने एक बयान में कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया सदैव अपने मूल्यों के लिए खड़ा रहेगा और हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे।’’
उन्होंने मुआवजा देने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘सरकार अदालत के फैसले के आलोक में अगले कदमों पर बारीकी से विचार करेगी।’’
रूसी दूतावास ने मामले पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है।
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2008 में रूस को दूतावास का नया परिसर बनाने के लिए संसद भवन से 300 मीटर दूर की भूमि का पट्टा प्रदान किया था। रूस ने संसद से दूर ग्रिफिथ उपनगर में सोवियत युग के दूतावास पर कब्जा करना जारी रखा है।
वर्ष 2023 में, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी सरकार को संसद भवन के इतने करीब रूस की मौजूदगी से उत्पन्न जोखिम के बारे में बहुत स्पष्ट सुरक्षा सलाह मिली है। संसद ने उसी दिन पट्टे को रद्द करने वाला आपातकालीन कानून पारित कर दिया।
एपी रवि कांत मनीषा आशीष
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