लाहौर। बुधवार को पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अदालत ने हिंदू मंदिर पर हमला करने वाले 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। अपराधियों ने बीते साल लाहौर से 590 किलोमीटर दूर स्थित भोंग शहर के गणेश मंदिर पर हमला बोल दिया था। इस दौरान वहां पर सैकड़ो लोग मौजूद थे।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
हथियारो से लैस हमलावरों ने भीड़ पर आगजनी की और मंदिर की मूर्तियों, दीवारों और दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें कि इस हमले की शुरुआत एक हिंदू लड़के के द्वारा मदरसे को अपवित्र करने की घटना के बाद में हुई। हमले में कुल 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिनमें से 22 व्यक्तियों को पांच साल की सजा और 62 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया । कोर्ट की सुनवाई पिछले साल सितंबर में शुरु हुई थी और बीते दिनों संपन्न हुई।
मामले के बारे में बताते हुए कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया आतंकवाद रोधी अदालत (बहावलपुर) के न्यायाधीश नासीर हुसैन ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 22 संदिग्धों को पांच-पांच वर्ष जेल की सज़ा सुनाई और 62 अन्य व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।