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इस्लामाबाद: Suspended 271 MP and MLA’s पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने अपनी पूंजी और देनदारी का लेखा-जोखा जमा नहीं कराने पर देश भर के 271 सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है। वित्तीय विवरण हर साल 31 दिसंबर तक दाखिल करते होते हैं और पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने सांसदों एवं विधायकों को 30 जून 2022 तक का अपना वित्तीय लेखा-जोखा 16 जनवरी, 2023 तक जमा कराने का निर्देश दिया था। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं करने वालों की सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी।
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Suspended 271 MP and MLA’s ईसीपी ने सोमवार को बताया कि नेशनल असेंबली के 136 सदस्यों, 21 सीनेटर और प्रांतीय असेंबली के 114 सदस्यों को निलंबित किया गया है। ‘डॉन’ समाचार पत्र ने मंगलवार को बताया कि पिछले साल नेशनल असेंबली के 35 सदस्यों और तीन सीनेटरों ने 16 जनवरी की समय सीमा तक वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किया था, जबकि इस साल तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं के इस्तीफा देने के कारण यह संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक रही।
ईसीपी द्वारा जारी सूची के अनुसार, निलंबित सदस्यों में पंजाब प्रांतीय विधानसभा (एमपीए) का कोई सदस्य नहीं है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभा को पहले ही भंग किया जा चुका है। नेशनल असेम्बली के सदस्यों और सीनेटरों के अलावा सिंध प्रांतीय विधानसभा के 48, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय विधानसभा के 54 और बलूचिस्तान प्रांतीय विधानसभा के 12 सदस्यों की सदस्यता निलंबित की गई है।