ICJ ने कुलभूषण जाधव मामले पर भारत को 13 सितंबर तक दलीलें पूरी करने का दिया आदेश

ICJ ने कुलभूषण जाधव मामले पर भारत को 13 सितंबर तक दलीलें पूरी करने का दिया आदेश

ICJ ने कुलभूषण जाधव मामले पर भारत को 13 सितंबर तक दलीलें पूरी करने का दिया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: June 17, 2017 7:02 am IST

 

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत से कुलभूषण जाधव मामले में 13 सितम्बर तक दलीलें पूरी करने को कहा है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि मामले में और अधिक वक्त मांगने के उनके अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने बताया कि अदालत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी दलील 13 दिसंबर तक पूरी कर ले…

जब बागले से पाकिस्तान के इस दावे के बारे में पूछा गया कि भारत के और अधिक वक्त देने के अनुरोध को आइसीजे ने खारिज कर दिया है तो उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है क्योंकि भारत ने चार महीने मांगे थे और अदालत की तरफ से सितंबर की समयसीमा तय किये जाने साथ उसे यह समय मिल गया है. इससे पहले पाकिस्तान के अटार्नी जनरल अश्तर औसफ अली के हवाले से डॉन न्यूज ने कहा कि भारत ने आइसीजे से कहा था कि उसे जाधव मामले में दलीलें देने के लिए दिसंबर तक का वक्त दिया जाये, हालांकि अदालत ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है.

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