इमरान खान को दो सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति

इमरान खान को दो सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति

इमरान खान को दो सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: August 24, 2022 6:07 pm IST

लाहौर, 24 अगस्त (भाषा) पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नेशनल असेंबली की दो सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी और खान के नामांकन पत्र स्वीकार किये जाने को चुनौती देने वाली पीएमएल-एन के एक उम्मीदवार की याचिका और निर्वाचन आयोग की आपत्तियों को खारिज कर दिया।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष को सीट संख्या 108 (फैसलाबाद) और 118 (ननकाना साहिब) में उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। अदालत के अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति शाहिद वाहिद ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर आदेश जारी किये।

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने 17 अगस्त को फैसलाबाद सीट पर 25 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए खान के नामांकन को खारिज कर दिया था। इसमें खान की संपत्तियों के बारे में अपर्याप्त जानकारी होने की बात कही गयी।

निर्वाचन आयोग ने नामांकन रद्द करने के पीछे पीठासीन अधिकारी के तर्क के हवाले से एक बयान में कहा था, ‘‘इमरान खान के नामांकन पत्र हस्ताक्षर सत्यापन के मुद्दे की वजह से खारिज नहीं किये गये थे। संपत्तियों का पूरा ब्योरा नहीं होने की वजह से कागजात खारिज किये गये।’’

भाषा वैभव माधव

माधव


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