इमरान खान के वकील को जेल में उनसे मुलाकात की अनुमति मिली

इमरान खान के वकील को जेल में उनसे मुलाकात की अनुमति मिली

इमरान खान के वकील को जेल में उनसे मुलाकात की अनुमति मिली
Modified Date: February 10, 2026 / 06:27 pm IST
Published Date: February 10, 2026 6:27 pm IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 10 फरवरी (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के एक वकील को जेल में बंद पीटीआई प्रमुख इमरान खान से मिलने की मंगलवार को अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने वकील को जेल में इमरान की “रहने की स्थिति” के बारे में एक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान पांच अगस्त 2023 से सलाखों के पीछे हैं, जब उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद लाहौर स्थित उनके आ‍वास से गिरफ्तार कर लिया गया था। मौजूदा समय में उन्हें रावलपिंडी के अडियाला जेल में रखा गया है।

उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने इमरान से मुलाकात की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पीटीआई के वकील सलमान सफदर को मामले में अदालत के सहयोग के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया और उन्हें जेल का दौरा करने का आदेश दिया।

पीठ में प्रधान न्यायाधीश याह्या अफरीदी और न्यायमूर्ति शाहिद बिलाल हसन शामिल थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे “यह निर्देश देना उचित महसूस होता है कि जेल में याचिकाकर्ता के रहने की वर्तमान स्थिति के सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की जाए।”

उसने कहा, “सलमान सफदर को अदालत के मित्र के रूप में अडियाला (जेल) जाना चाहिए। अदालत को उन पर पूरा भरोसा है।”

न्यायमूर्ति अफरीदी ने कहा कि सफदर को “पीटीआई के संस्थापक तक पूरी पहुंच दी जानी चाहिए, ताकि वह लिखित जवाब दाखिल कर सकें।”

उन्होंने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सफदर को जेल के बाहर इंतजार न करना पड़े।

सफदर ने अदालत से पूछा कि “क्या रिपोर्ट का दायरा केवल रहने की स्थिति तक ही सीमित था।” उन्होंने हाल ही में हुई एक चिकित्सा प्रक्रिया के बाद इमरान के स्वास्थ्य के बारे में सामने आई चिंताओं का हवाला दिया।

इस पर न्यायमूर्ति अफरीदी ने स्पष्ट किया कि सफदर को “केवल रहने की स्थिति के बारे में रिपोर्ट पेश करनी है।”

इमरान से मुलाकात की अनुमति के लिए याचिका दायर करने वाले वकील लतीफ खोसा ने अदालत से अपना अनुरोध स्वीकार करने का आग्रह किया। हालांकि, पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उसने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप


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