नशे में गाड़ी चलाने के मामले में भारतीय मूल के सिंगापुरी नागरिक को तीन सप्ताह की कैद

नशे में गाड़ी चलाने के मामले में भारतीय मूल के सिंगापुरी नागरिक को तीन सप्ताह की कैद

नशे में गाड़ी चलाने के मामले में भारतीय मूल के सिंगापुरी नागरिक को तीन सप्ताह की कैद
Modified Date: July 29, 2023 / 01:34 pm IST
Published Date: July 29, 2023 1:34 pm IST

सिंगापुर, 29 जुलाई (भाषा) पुलिस नाके से बचने, नशे में गाड़ी चलाने और सड़क पर अपनी कार छोड़ने के मामले में भारतीय मूल के 45 वर्षीय एक सिंगापुरी नागरिक को तीन सप्ताह कैद तथा 6,800 सिंगापुरी डॉलर (एसजीडी) के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मणिकम वरथराज नामक व्यक्ति को ‘नशे में गाड़ी चलाने’ और अपनी कार को ऐसी स्थिति में छोड़ने के मामले में दोषी ठहराया गया, जिससे सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को असुविधा हुई।

चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वरथराज को शुक्रवार को तीन सप्ताह कैद की सजा सुनाई गई और उस पर 6,800 एसजीडी का जुर्माना लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पर 42 महीने के लिए वाहन चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

समाचार रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 22 सितंबर 2019 को हुई थी।

भाषा साजन नेत्रपाल

नेत्रपाल


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