सिंगापुर : किराये को लेकर टैक्सी चालक को मारने वाली भारतीय मूल की महिला को दो सप्ताह की जेल

सिंगापुर : किराये को लेकर टैक्सी चालक को मारने वाली भारतीय मूल की महिला को दो सप्ताह की जेल

सिंगापुर : किराये को लेकर टैक्सी चालक को मारने वाली भारतीय मूल की महिला को दो सप्ताह की जेल
Modified Date: February 19, 2026 / 04:53 pm IST
Published Date: February 19, 2026 4:53 pm IST

सिंगापुर, 19 फरवरी (भाषा) सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला को कथित रूप से किराये के विवाद में टैक्सी चालक को थप्पड़ मारने के मामले में बृहस्पतिवार को दो सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई गई।

शालिनी देवराजन ने 24 सिंगापुर डॉलर (करीब 19 अमेरिकी डॉलर) का किराया देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसके पास नकद नहीं है। उसने चालक द्वारा सुझाए गए डिजिटल भुगतान विकल्प भी अस्वीकार कर दिए।

स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 36 वर्षीय महिला ने चालक को पुलिस थाने ले जाने की चुनौती दी, जिसे 73 वर्षीय चालक ने स्वीकार कर लिया। आरोप है कि पुलिस थाने में ही महिला ने चालक को थप्पड़ मार दिया।

अदालत को बताया गया कि 11 नवंबर 2025 को अपराह्न करीब तीन बजे एक अन्य व्यक्ति द्वारा रोकी गई टैक्सी को पीड़ित चालक चला रहा था। देवराजन अकेले टैक्सी में सवार हुईं और चालक को यिशुन हाउसिंग एस्टेट स्थित उनके अपार्टमेंट ब्लॉक तक ले जाने को कहा गया।

चालक ने अदालत में कहा कि महिला से शराब की तेज गंध आ रही थी। वह रास्ते में सो गई थीं और चालक उन्हें उनके गंतव्य तक ले गया। वहां पहुंचने के बाद चालक ने उन्हें जगाया और 24 सिंगापुर डॉलर किराया बताया। इस पर देवराजन ने कहा कि उनके पास न तो नकद है और न ही डिजिटल भुगतान का कोई साधन।

उन्होंने किसी को फोन किया और फिर कहा कि उन्हें पैसे लाने के लिए अपने फ्लैट पर जाना होगा।

चालक ने उनसे अनुरोध किया कि वह ऊपर जाने से पहले अपना फोन उसके पास छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। चालक ने यह भी सुझाव दिया कि वह उनके साथ ऊपर चल सकता है, जिसे भी महिला ने अस्वीकार कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शाम करीब चार बजकर 20 मिनट पर देवराजन ने चालक के बाएं गाल पर एक थप्पड़ मारा, जिससे उसे दर्द हुआ। बाद में चालक उपचार के लिए अस्पताल गया और उसे एक दिन का चिकित्सीय अवकाश दिया गया।

किराया अदा नहीं किया गया और उसी दिन देवराजन को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष ने चालक के इलाज के खर्च के लिए लगभग 172 सिंगापुर डॉलर के मुआवजे की मांग की। देवराजन ने दावा किया कि उनके पास कोई धनराशि नहीं है।

सुनवाई के दौरान देवराजन ने कहा कि किराया बताए जाने के समय उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी जेब में 50 सिंगापुर डॉलर का नोट रखा है। अदालत ने उन्हें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए दो सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई।

भाषा मनीषा रंजन

रंजन


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