न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को दिए यूएसएड और विदेश मंत्रालय को लगभग दो अरब डॉलर देने का आदेश

न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को दिए यूएसएड और विदेश मंत्रालय को लगभग दो अरब डॉलर देने का आदेश

न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को दिए यूएसएड और विदेश मंत्रालय को लगभग दो अरब डॉलर देने का आदेश
Modified Date: March 7, 2025 / 12:05 pm IST
Published Date: March 7, 2025 12:05 pm IST

वाशिंगटन, सात मार्च (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के साझेदारों और विदेश मंत्रालय को लगभग दो अरब डॉलर का भुगतान करने के लिए सोमवार तक का समय दिया।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली ने गैर-लाभकारी समूहों और व्यवसायों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने धन पर रोक के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। वित्तपोषण पर रोक के ट्रंप प्रशासन के फैसले से दुनिया भर की संस्थाओं को सेवाओं में कटौती करने और हजारों श्रमिकों को नौकरी से निकालने पर मजबूर होना पड़ा है।

अपने फैसले के साथ ही न्यायाधीश अली ने कई प्रश्न भी किए जिससे ट्रंप प्रशासन के इस तर्क पर संदेह का संकेत मिलता है कि राष्ट्रपतियों के पास विदेश नीति, जिसमें विदेशी सहायता भी शामिल है के मामले में खर्च पर कांग्रेस के निर्णयों को दरकिनार करने का व्यापक अधिकार है।

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अली ने कहा, ‘‘यह कहना कि विनियोग वैकल्पिक है, बेहद अचरज पैदा करने वाला है।’’

उन्होंने सरकारी वकील इंद्रनील सूर से पूछा, ‘‘मेरा आपसे सवाल यह है कि संवैधानिक दस्तावेज में यह बात कहां हैं?’’

एपी शोभना मनीषा

मनीषा


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