‘केनेडी सेंटर बोर्ड’ ने इमारत पर ट्रंप का नाम लिखकर कानून तोड़ा: अमेरिकी अदालत

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‘केनेडी सेंटर बोर्ड’ ने इमारत पर ट्रंप का नाम लिखकर कानून तोड़ा: अमेरिकी अदालत

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  • Publish Date - May 30, 2026 / 11:26 AM IST,
    Updated On - May 30, 2026 / 11:26 AM IST

वाशिंगटन, 30 मई (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम केनेडी सेंटर की इमारत में अवैध रूप से जोड़ा गया है।

इसके अलावा अदालत ने प्रशासन को नवीनीकरण कार्यों के लिए इस सांस्कृतिक एवं कला केंद्र को बंद करने से भी रोक दिया। यह देश की राजधानी के परिदृश्य पर अपनी निजी छाप छोड़ने की ट्रंप की कोशिशों को ताजा कानूनी झटका है।

ट्रंप ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह प्रस्तावित नवीनीकरण योजना से पीछे हट रहे हैं और इस कला संस्थान का नियंत्रण संसद को लौटा रहे हैं।

वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी जिला न्यायाधीश क्रिस्टोफर कूपर ने कहा कि केनेडी सेंटर बोर्ड का 16 मार्च को केंद्र को बंद करने के पक्ष में किया गया मतदान ‘‘अधूरी जानकारी पर आधारित और पहले से तय प्रतीत होता है’’ तथा इसमें कानूनी दायित्वों का ध्यान नहीं रखा गया। प्रशासन ने घोषणा की थी कि काम जुलाई में शुरू होगा और लगभग दो साल चलेगा लेकिन कूपर के फैसले ने इन योजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है।

कूपर ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि बोर्ड ने सेंटर में ट्रंप का नाम एकतरफा रूप से जोड़कर ‘‘अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा का उल्लंघन’’ किया। उन्होंने कहा कि केनेडी सेंटर का नाम संसद ने रखा था और केवल संसद ही इसे बदल सकती है।

एपी सिम्मी गोला

गोला