New Labour Laws Implementation: कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, लेबर कानून में हुआ बदलाव, छुट्टी के दिन काम करने पर सैलरी के साथ मिलेगा पूरे दिन का ओटी, जानिए और क्या है प्रावधान

New Labour Laws Implementation: कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, लेबर कानून में हुआ बदलाव, छुट्टी के दिन काम करने पर सैलरी के साथ मिलेगा पूरे दिन का ओटी, जानिए और क्या है प्रावधान

New Labour Laws Implementation: कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, लेबर कानून में हुआ बदलाव, छुट्टी के दिन काम करने पर सैलरी के साथ मिलेगा पूरे दिन का ओटी, जानिए और क्या है प्रावधान

New Labour Laws Implementation: कर्मचारियों की हो गई बल्ले—बल्ले, लेबर कानून में हुआ बदलाव / Image Source: IBC24 Customized

Modified Date: February 4, 2025 / 01:02 pm IST
Published Date: February 4, 2025 1:02 pm IST
HIGHLIGHTS
  • महिलाओं के लिए 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश
  • शादी और जीवनसाथी की मृत्यु पर छुट्टी
  • ओवरटाइम के नए नियम

रियाद: New Labour Laws Implementation सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेबर कानूनों में बदलाव किया है, जिसका सीधा फायदा अब लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। नए लेबर कानून में जहां एक ओर पुरुषों के हित का पूरा ध्यान दिया गया तो वहीं महिलाओं के लिए भी कई नए प्रावधान किए गए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से नए कानून के संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि यह श्रम कानूनों में सुधारों की कड़ी का हिस्सा है। इन सुधारों का मकसद कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और बेहतर कामकाजी माहौल बनाना है।

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New Labour Laws Implementation मिली जानकारी के अनुसार नए श्रम कानून के तहत महिलाओं को अब 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, जो कि महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है। बता दें कि इससे पहले महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के लिए 10 हफ्तों की छुट्टी दी जाती थी। वहीं, नए नियमों में शादी या जीवनसाथी की मौत पर छुट्टी, नौकरी छोड़ने का नोटिस, ओवरटाइम के नियम और भेदभाव पर रोक के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। सऊदी में अब पति या पत्नी की मृत्यु होने पर कर्मचारी को पांच दिन की पेड छुट्टी मिलेगी। इसी तरह शादी के लिए भी पांच दिन की पेड छुट्टी मिलेगी। अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे 30 दिन का नोटिस देना होगा। अगर कंपनी कर्मचारी को निकालती है तो उसे 60 दिन का नोटिस देना होगा।

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छुट्टियों और ईद पर किया गया सारा काम ओवरटाइम माना जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को त्योहारों पर काम करने के लिए उचित मुआवजा मिलेगा। ट्रायल पीरियड अब ज्यादा से ज्यादा 180 दिन का हो सकेगा। नए नियमों के तहत, नस्ल, रंग, लिंग, विकलांगता या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करना सख्त मना है।

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नए नियमों में बिना लाइसेंस के काम दिलाने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। यह श्रम बाजार को नियमित करने में मदद करेगा। इससे कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगेगी। इन सुधारों से प्रवासी कामगारों को नौकरी बदलने की आजादी भी मिल गई है। साथ ही वीजा नियमों में भी ढील दी गई है। अब प्रवासी कामगार बिना मालिक की अनुमति के देश छोड़कर वापस आ सकते हैं। सऊदी अरब में भारतीय बड़ी तादाद में काम करते हैं, ऐसे में उनको बदले नियमों से सीधा फायदा होगा।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"