इस्लामाबाद, 31 अगस्त (भाषा) पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने अटक जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने बेटों से बात करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दी।
खान (70) ने न्यायाधीश अब्दुल हसनात जुल्करनैन के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने फोन पर अपने बेटों सुलेमान खान और कासिम खान से बात करने की अनुमति मांगी थी।
न्यायाधीश जुल्करनैन ने याचिका को मंजूर करते हुए जेल अधिकारियों को कानून के मुताबिक याचिकाकर्ता और उनके बेटों के बीच फोन पर बातचीत की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘त्वरित याचिका मंजूर की जाती है। अटक जिला जेल के अधीक्षक को जेल नियमों और नियम पुस्तिका के अनुसार आरोपी और उनके बेटों के बीच फोन पर बातचीत कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाता है।’’
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय संदेश के कथित खुलासे से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
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