सिंगापुर : घरेलू सहायिका का उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

सिंगापुर : घरेलू सहायिका का उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

सिंगापुर : घरेलू सहायिका का उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: August 17, 2021 4:31 pm IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 17 अगस्त (भाषा) सिंगापुर की अदालत ने भारत से लाई गई घरेलू सहायिका का उत्पीड़न करने के मामले में यहां एक भारतीय मूल के व्यक्ति को एक साल कैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी मीडिया में प्रकाशित खबरों में दी गई है।

स्ट्रेट टाइम्स की खबर के मुताबिक 35 वर्षीय राजामणिकम सुरेश कुमार को भारतीय घरेलू सहायिका पर हमला करने और आपराधिक बल प्रयोग का दोषी ठहराया गया है। खबर के मुताबिक भारतीय घरेलू सहायिका पहली बार सिंगापुर आई थी और पति की एक महिला रिश्तेदार के अलावा यहां किसी को नहीं जानती थी। रिश्तेदार भी सिंगापुर में घरेलू सहायिका का काम करती है।

घरेलू सहायिका को हर महीने 400 सिंगापुरी डॉलर मिलते थे और उसने अप्रैल 2018 से राजामणिकम के यहां काम करना शुरू किया। घरेलू सहायिका ने जुलाई 2018 को अपने एजेंट से भारत लौटने की इच्छा जताई।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 18 अक्टूबर 2018 को राजामणिकम शराब पीकर आया था और खाना बना रही घरेलू सहायिका वदीवेल का ‘पल्टे’ (बर्तन) से दाहिना हाथ जला दिया। अगले दिन काम का समय पूरा होने के बाद भी काम करने को कहा । जब घरेलू सहायिका ने इनकार किया तो दुर्व्यवहार किया।

इसके बाद घरेलू सहायिका ने घटना की जानकारी अपने पति को दी और अंतत: 21 अक्ट्रबर 2018 को पुलिस में इसकी शिकायत की।

गौरतलब है कि सिंगापुर में घरेलू सहायिका पर गर्म वस्तु से हमला करने पर अधिकतम साढे़ दस साल कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

भाषा

धीरज नरेश

नरेश


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