सभी कारोबारियों को टैरिफ रिफंड की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहे ट्रंप

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सभी कारोबारियों को टैरिफ रिफंड की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहे ट्रंप

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  • Publish Date - May 31, 2026 / 12:38 AM IST,
    Updated On - May 31, 2026 / 12:38 AM IST

न्यूयॉर्क, 30 मई (एपी) अमेरिका की शीर्ष अदालत के एक फैसले के बाद बड़े और छोटे कारोबारों को टैरिफ रिफंड मिलना शुरू हो गया है।

शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास लगभग हर दूसरे देश से आने वाले सामान पर अधिक आयात कर लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

हालांकि, यह प्रक्रिया थम सकती है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार संघीय न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील करने के बारे में सोच रही है।

आदेश में न सिर्फ मुकदमा करने वाली कंपनियों बल्कि अमान्य शुल्क का भुगतान करने वाली सभी कंपनियों को रिफंड लेने की इजाजत दी गई।

‘कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन’ (सीबीपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक लीगल फाइलिंग में बताया कि कुल 85 अरब डॉलर के रिफंड के आवेदन 22 मई को स्वीकार किए गए, जो एजेंसी के अनुमान के मुताबिक आयातित सामान पर शुल्क का भुगतान करने वाली कंपनियों के सरकार पर बकाया 166 अरब डॉलर से आधे से ज्यादा राशि है।

एपी वैभव जितेंद्र

जितेंद्र

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