उप्र : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

उप्र : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

उप्र : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Modified Date: November 10, 2023 / 01:03 pm IST
Published Date: November 10, 2023 1:03 pm IST

बहराइच, 10 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र में दो साल पहले 14 वर्षीय एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी व्यक्ति को 20 साल की कैद और एक लाख 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि सितंबर 2020 में कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि आठ सितंबर 2020 को उसकी 14 वर्षीय बेटी अपनी बहन के घर जाने के लिए निकली थी, तभी रास्ते में महुरीकला निवासी सलमान उसे बहला-फुसलाकर कहीं ले गया।

पुलिस ने लड़की की बरामदगी के बाद जांच में पाया कि उसे डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लड़की के पिता की तहरीर पर कैसरगंज पुलिस ने सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

सिंह ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) वरुण मोहित निगम ने बृहस्पतिवार को सलमान को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि जुर्माना न अदा करने पर सलमान को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सिंह के मुताबिक, पीड़िता की उम्र और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अदालत ने जुर्माने की राशि उसे देने की संस्तुति की है।

भाषा

सं जफर मनीषा पारुल

पारुल


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