शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी, तीन विवि में प्रति कुलपति पद की मंजूरी | Shivraj cabinet approved to open three universities in the state

शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी, तीन विवि में प्रति कुलपति पद की मंजूरी

शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी, तीन विवि में प्रति कुलपति पद की मंजूरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : December 22, 2020/10:11 am IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में भोज विश्वविद्यालय, एस एन शुक्ल विश्वविद्यालय और अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति की मंजूरी मिली है। वहीं दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, इंदौर में अरविंदो विश्वविद्यालय और जबलपुर में महाकौशल विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है।

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शिवराज सरकार ने पूर्व की कमलनाथ सरकार का फैसला पलट ​दिया है। कैबिनेट में सिंचाई के लिए नहर समितियों में चुनाव शुरू करने का फैसला किया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, के लिए भूजल सिंचाई योजना को स्वीकृति दी गई है। मंडला, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी के लिए मंजूरी मिली है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को बड़े प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए हैं।

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शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उपकर हटा दिया है, जिससे पेट्रोल के दामों में 4.50 रुपए और डीजल के दाम में 3 रुपए की कमी आएगी। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया है। इससे लोगों के बड़ी राहत मिलने जा रही है। फैसला आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम आज 91.46 प्रति लीटर है और डीजल के एक लीटर के दाम 81.64 रुपए हैं।

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वहीं कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ तैयार धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का मसौदा नामंजूर कर दिया है। संशोधन के बाद इसे कैबिनेट की 26 दिंसबर को होने वाली अगली बैठक में लाया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की मुहर लगवाकर इसे सदन में पेश किया जा सके। मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की वर्चुअल बैठक ली। कैबिनेट ने पहले प्रदेश के पूर्व सीएम मोतीलाल वोरा को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस बैठक में तमाम विभागों से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

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शिवराज कैबिनेट के फैसले में सरकार ने मिलावट पर लिए बड़ा फैसला लेते हुए मिलावटखोरों पर 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदल दिया है। एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 5 साल की सजा होगी। इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन का सरकार को इनपुट मिला है। ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना पहले हो चुकी है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर कई मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं, 26 दिसंबर की धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा कैबिनेट में होगी।

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वहीं गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को मंजूरी मिली है, 31 गौण खनिज को शामिल किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पर पट्टा मिलेगा, पट्टाधारी गौण खदानों में 75% लोग मध्यप्रदेश के होंगे, पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया है। फार्मेसिस्ट का पद, मेल नर्स, जेल विभाग के लिए मंजूर हुआ है।