कपल को लगी कौवा बिरयानी की तलब.. जान से मार दिए 19 कौए, फिर खाने से पहले ही पड़ गए लेने के देने

Couple fined for eating crow biryani : वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि तिरुवल्लुर जिले के एक गांव में कपल ने दावत के लिए 19 कौवों को मार डाला।

कपल को लगी कौवा बिरयानी की तलब.. जान से मार दिए 19 कौए, फिर खाने से पहले ही पड़ गए लेने के देने

Couple fined for eating crow biryani | Source : AI

Modified Date: December 18, 2024 / 06:03 pm IST
Published Date: December 18, 2024 5:01 pm IST

तिरुवल्लुर। Couple fined for eating crow biryani : तमिलनाडु से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक कपल को कौवा बिरयानी खाने का शौक बहुत महंगा पड़ गया। इतना ही नहीं कई कौवों की तक जान ले ली गई। बता दें कि वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि तिरुवल्लुर जिले के एक गांव में कपल ने दावत के लिए 19 कौवों को मार डाला।

दंपत्ति को वन विभाग के अधिकारियों ने वार्निंग के तौर पर 5 हजार का जुर्माना लगाया गया। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर एक गांव से अजीबो गरीब घटना सामने आई है। तिरुवल्लुर जिले में नयापक्कम रिजर्व के पास थोरायपक्कम गांव में रमेश और भूचम्मा नाम का एक कपल कौवों को मार रहा है।

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Couple fined for eating crow biryani : सूचना मिलते ही अधिकारियों ने वहां पहुंचकर घर की तलाशी ली तो उन्हें 19 कौवे बरामद हुए, जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होनें कहा हमने कौओं को दावत करने के लिए पकड़ा हैं। हमारे घर में 7 लोग हैं। जिनमें से 4 बेटियां, 1 बेटा और हम 2 खुद है। हालांकि वन अधिकारियों को आशंका है कि इन कौवों को सड़क के किनारे भोजनालयों और राजमार्गों पर छोटे मांसाहारी रेस्तरां में मांस के लिए आपूर्ति के लिए पकड़ा गया था।

वन विभाग ने लगाया दंपत्ति पर लगाया जुर्माना

वन विभाग ने कौवों के मांस को भोजन के रूप में सेवन करने पर चिंता जताई है वही दंपति का कहना है कि कौआ बिरियानी खाने से किसी के स्वास्थ पर कोई बुरा असर नही पड़ेगा। वन विभाग के अधिकारियों ने दुख जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं तब हो रही हैं जब कौवों की संख्या पहले से ही कम हो रही है। हालांकि वन विभाग ने कपल को गिरफ्तार नहीं किया है। वन विभाग संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौवे को कीट माना जाता है। इस वजह से दपंत्ति पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। चेतावनी देते हुए वन अतिक्रमण के तहत मामला दर्ज किया गया।

 

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years