बलिया में मूक बधिर नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
बलिया में मूक बधिर नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
बलिया (उप्र) 18 सितंबर (भाषा) बलिया की एक अदालत ने मूक बधिर दलित किशोरी से दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में एक आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि यहां यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम मामलों की सुनवाई करने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथमकांत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी सत्येंद्र यादव को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
राय ने कहा कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की से 16 अगस्त 2020 को दुष्कर्म किया गया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर सत्येंद्र यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दुष्कर्म से संबंधित धारा, एससी/एसटी अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भाषा सं आनन्द जोहेब
जोहेब
लेखक के बारे में
Web Title: बलिया में मूक बधिर नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
BALLIA
और भी पढ़ें ›
Om Prakash Rajbhar News: ‘अखिलेश खुद नहीं गए तो डिंपल या धर्मेंद्र को भेज देते’, इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर राजभर का तीखा हमला
01 Oct 2026 | 5:19 pmउप्र: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े व्यक्ति की कानून की डिग्री रद्द की गई
01 Oct 2026 | 4:40 pmराहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई फिर टली
01 Oct 2026 | 4:30 pmउप्र : भदोही में गर्भवती महिला को भर्ती न करने के मामले में चार चिकित्सक, एक स्टाफ नर्स दोषी
01 Oct 2026 | 4:15 pm
Bhadohi Dowry Case: दहेज के लिए ऐसी सजा! 50 हजार रुपये नहीं लाए तो ससुराल वालों ने किया कांड, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
01 Oct 2026 | 3:49 pmवर्ष 2017 से पहले उप्र में कुख्यात माफिया का दबदबा था, समानांतर सरकार चलाते थे: आदित्यनाथ
01 Oct 2026 | 3:44 pmदेश एवं प्रदेश में सामाजिक न्याय, ‘भाजपाई आपातकाल’ से गुजर रहा है: अखिलेश
01 Oct 2026 | 3:28 pmठगी के आरोप में दंपति गिरफ्तार
01 Oct 2026 | 3:19 pm