पटना, 24 दिसंबर (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए वंशावली निर्गत करने को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार घोषित कर दिया है।
विभाग के प्रधान सचिव सी. के. अनिल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले नागरिक अपने संबंधित अंचल क्षेत्र के अंचलाधिकारी से वंशावली प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि अब तक शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था अथवा सक्षम प्राधिकार निर्धारित नहीं था। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के परिपत्र के तहत सरपंच द्वारा वंशावली निर्गत की जा रही है। इसी विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की।
इस क्रम में 18 दिसंबर 2025 को बिहार के महाधिवक्ता के साथ विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग ने शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी को वंशावली निर्गत करने का अधिकार देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। इसके बाद सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया।
विभागीय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी और भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इसकी समीक्षा कर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।
सरकार के इस निर्णय से शहरी नागरिकों को वंशावली प्राप्त करने में सुविधा होगी और विभिन्न प्रशासनिक तथा कानूनी कार्यों में होने वाली अनावश्यक परेशानियों से उन्हें राहत मिलेगी।
भाषा
कैलाश
रवि कांत