Teacher Bharti New Rule: शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, राज्य के ही स्कूल से 12वीं पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा इतना आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी इतनी सीट
शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, राज्य के ही स्कूल से 12वीं पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा इतना आरक्षण, Teacher Bharti New Rule: Bihar Government Changed Rules for Teacher Recruitment
Teacher Bharti New Rule. Image Source- IBC24
- बिहार के मूल निवासियों को शिक्षकों की भर्ती में 85% से अधिक आरक्षण मिलेगा।
- अतिरिक्त 40% आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 10वीं और 12वीं बिहार में की हो।
- यह आरक्षण भी केवल बिहार की महिलाओं के लिए मान्य होगा।
पटना: Teacher Bharti New Rule: बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को शिक्षकों की भर्ती में अधिवास नीति लागू करने को मंजूरी दे दी जिससे राज्य के ‘‘मूल निवासियों’’ के लिए लगभग 85 प्रतिशत पद आरक्षित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की थी कि स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए यह नीति लागू की जाएगी।
Teacher Bharti New Rule: कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, ‘‘शिक्षकों की भर्ती परीक्षाओं में राज्य के मूल निवासियों को वरीयता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के निवासियों के लिए पहले से ही 50 प्रतिशत से अधिक सीट आरक्षित हैं क्योंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लगभग 50 प्रतिशत है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित है।’’
सिद्धार्थ ने कहा कि 35 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और सरकार पहले ही यह निर्णय ले चुकी है कि उस आरक्षण में केवल राज्य के निवासियों को ही जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘शेष सीट में से 40 प्रतिशत अब बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा राज्य में ही पूरी की है। इस प्रकार मूल निवासियों के लिए आरक्षण प्रभावी रूप से 85 प्रतिशत से अधिक होगा।’’

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