बिहार सरकार ने 122 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, 60 नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

बिहार सरकार ने 122 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, 60 नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

बिहार सरकार ने 122 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, 60 नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: May 31, 2026 / 05:51 pm IST
Published Date: May 31, 2026 5:51 pm IST

पटना, 31 मई (भाषा) बिहार सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से संचालित किए गए एक राज्यव्यापी अभियान के तहत पिछले 10 दिन में 122 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया और 60 नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक विशेष बचाव और जागरूकता अभियान के तहत 20 मई से 30 मई के बीच राज्य भर में 222 स्थानों पर गहन निरीक्षण और छापेमारी की गई।

बयान में कहा गया कि यह अभियान बिहार को बाल श्रम से मुक्त बनाने के सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

विभाग के प्रमुख अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत किसी बच्चे को काम पर रखना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

भाषा सुमित सुभाष

सुभाष


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