Bihar Rape Murder Case: मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा, दरिंदे ने ऐसे दिया था वारदात को अंजाम /image: Social Media
सासाराम। Bihar Rape Murder Case: बिहार के रोहतास जिले की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के पांच साल पुराने मामले में शुक्रवार को दोषी को मौत की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों के विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने बलराम सिंह को सजा सुनाते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Bihar Rape Murder Case अभियोजक पक्ष के वकील हीरा प्रताप सिंह के मुताबिक, यह वारदात 14 नवंबर 2020 को दिवाली के दिन डालमिया नगर इलाके में हुई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी पड़ोस में रहने वाली बच्ची को लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। लड़की के परिजनों द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी पकड़ा गया था। उसके घर में छिपाकर रखे गए एक लकड़ी के बक्से से बच्ची का शव बरामद किया गया था।
Bihar Rape Murder Case अदालत ने इसे दुर्लभतम मामलों में से एक मानते हुए कहा कि दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मृतका के परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से छह लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए।
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