Prashant Kishor Voter ID: प्रशांत किशोर का वोटर आईडी होगा रद्द…नहीं कर पाएंगे वोट? बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की वोटर आईडी में भी है नाम, सामने आई बड़ी जानकारी
Prashant Kishor Voter ID: प्रशांत किशोर का वोटर आईडी होगा रद्द...नहीं कर पाएंगे वोट? बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की वोटर आईडी में भी है नाम, सामने आई बड़ी जानकारी
Prashant Kishor Voter ID: प्रशांत किशोर का वोटर आईडी होगा रद्द...नहीं कर पाएंगे वोट? Image: File
- प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में
- दोहरा पंजीकरण चुनाव कानून की धारा 17 और 18 के तहत अवैध
- कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में भी दर्ज
पटना: Prashant Kishor Voter ID बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करते हुए फर्जी मतदाताओं की छटनी कर दी है। वहीं, कल निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के 12 राज्यों में एसआईआर करवाने का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भाजपा नेता अमित मालविय ने दावा किया है कि जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का नाम दो राज्यों की वोटर आईडी में शामिल है।
Prashant Kishor Voter ID अमित मालविय ने एक नामी मीडिया संस्थान की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल और बिहार, दोनों राज्यों के मतदाता हैं। आमतौर पर, अगर उनकी पार्टी की बिहार में कोई वास्तविक उपस्थिति होती तो ये एक बड़ा विवाद होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जन सुराज का कोई महत्व नहीं है।
उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के सभी सहयोगी ‘वोट चोरी’ में शामिल हैं। ये पाखंड हैरान करने वाला है। बीजेपी ने आरोप है कि चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र (पार्ट नंबर 220) में उनका नाम शामिल है, जबकि बिहार में भी उनका वोटर आईडी सक्रिय है। ये मामला दोहरे पंजीकरण का है जो चुनाव कानून की धारा 17 और 18 के तहत अवैध माना जाता है। एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही मतदाता सूची में हो सकता है।

BJP ने बंगाल की वोटर लिस्ट दिखाते हुए आरोप लगाया कि कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की 2025 की अंतिम मतदाता सूची में पीके का नाम दर्ज है जो बंगाल के सीईओ के पोर्टल पर उपलब्ध है। बीजेपी ने दावा किया कि पीके ने 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में नामांकन कराया था।
अब अगर अमित मालविय की मानें तो दो राज्यों की वोटर लिस्ट में किसी का नाम होना धारा धारा 17 और 18 के तहत अवैध है। तो क्या अब निर्वाचन आयोग प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या प्रशांत किशोर का वेाटर आईडी भी रद्द किया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब सिर्फ निर्वाचन आयोग ही दे सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या होता है।

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