School Holiday Collector Order: स्कूलों में फिर से छुट्टी का आदेश.. बारिश नहीं होने से बढ़ी गर्मी तो कलेक्टर ने किया इन कक्षाओं के लिए अवकाश का ऐलान..

School Holiday Collector Order Patna: भीषण गर्मी के चलते पटना में कक्षा 5 तक स्कूल बंद, कक्षा 6 से 8 के लिए समय सीमा निर्धारित।

School Holiday Collector Order: स्कूलों में फिर से छुट्टी का आदेश.. बारिश नहीं होने से बढ़ी गर्मी तो कलेक्टर ने किया इन कक्षाओं के लिए अवकाश का ऐलान..

School Holiday Collector Order Patna

Modified Date: June 20, 2026 / 09:12 am IST
Published Date: June 20, 2026 9:12 am IST

पटना: कई राज्यों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। गर्मी इतनी भीषण है कि कई सारे लोग तो दोपहर के समय अपने घर से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। (School Holiday Collector Order Patna) अब ऐसे भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को होती है।

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स्कूल जाने तक तो ठीक रहता है मगर जब दोपहर में स्कूल से घर आना होता है, तब गर्मी से उनकी तबीयत बिगड़ने का डर रहता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पटना के डीएम त्यागराजन एम.एम. ने एक जरूरी आदेश जारी किया है जो बच्चों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत देगा। आइए फिर आपको उस आदेश के बारे में बताते हैं।

छात्रों को लेकर क्या आदेश दिया है?

आपको बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए पटना के डीएम त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जून 2026 तक परी तरह से रोक लगा दिया है। इसका मतलब अब 5वीं तक के छात्र 21 जून के बाद से ही स्कूल जाएंगे। आपको बता दें कि कक्षा छठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए भी एक आदेश जारी किया गया है। (School Holiday Collector Order Patna) 5वीं तक के छात्रों के लिए जहां 20 जून तक पूरी तरह से स्कूल बंद हैं वहीं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की कक्षाओं का संचालन 10:30 बजे के बाद नहीं करने का आदेश दिया है।

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आदेश में क्या लिखा है?

आइए अब आपको यह बताते हैं कि DM ने जो आदेश जारी किया है, उसमें क्या कुछ लिखा है। पटना के DM त्यागराजन एस.एम की तरफ से जारी आदेश में लिखा है, ‘जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं, डॉ० त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल सहित) में वर्ग-05 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 20 जून 2026 तक पूर्णरूपेण एवं वर्ग-06 से वर्ग-08 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर 10:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगाता हूं। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उपर्युक्त आदेश दिनांक 15 जून 2026 से 20 जून 2026 तक लागू रहेगा।’

पटना के DM ने स्कूल बंद करने के दिए आदेश

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लेखक के बारे में

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