उप्र: शामली में गैर-कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

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उप्र: शामली में गैर-कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

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  • Publish Date - June 7, 2026 / 08:14 PM IST,
    Updated On - June 7, 2026 / 08:14 PM IST

मुजफ्फरनगर, सात जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक व्यक्ति का गैर-कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने एक महिला और उसके पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, आयुष मलिक (30) के धर्म परिवर्तन के मामले में चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई आयुष के पिता की शिकायत के आधार पर की गई।

शामली के पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने एक मौलवी समेत नौ लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318 (धोखाधड़ी), 336 (जाली दस्तावेज का उपयोग), 338 (वसीयत एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी), 308 (जबरन वसूली), 351 (आपराधिक धमकी) तथा ‘उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021’ के तहत मामला दर्ज किया है।

उन्होंने बताया कि मामले में चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मेडिकल व्यवसायी देवराज मलिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, चांदनी कुरैशी ने प्रेम विवाह का झांसा देकर उनके बेटे आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन कराया और निकाह के बाद उसकी संपत्ति हड़प ली।

पुलिस के अनुसार, महिला आयुष को दिल्ली ले गई और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उससे कथित तौर पर निकाह किया।

पुलिस ने बताया कि स्वामी यशवीर महाराज समेत कुछ दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

भाषा सं आनन्‍द जितेंद्र

जितेंद्र