मेरे बच्चे का पिता कौन? IAS या पूर्व MLA, हाईकोर्ट में रेप पीड़िता अधिवक्ता की याचिका से नेता अधिकारियों में हड़कंप

उससे पहले एक आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक ने कई बार रेप किया। वो चाहती है कि दोनों (IAS और Ex MLA) का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया जाए ताकि बच्चे के पिता का पता चल सके।

मेरे बच्चे का पिता कौन? IAS या पूर्व MLA, हाईकोर्ट में रेप पीड़िता अधिवक्ता की याचिका से नेता अधिकारियों में हड़कंप
Modified Date: November 28, 2022 / 08:52 pm IST
Published Date: October 1, 2022 5:12 pm IST

पटना : पटना हाईकोर्ट की एक महिला वकील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि ‘मेरा रेप हुआ था, मेरे बच्चे के पिता IAS हैं या पूर्व विधायक, DNA जांच कर पता लगाया जाए ताकि बच्चे को पिता का नाम मिल सके।’ इसमें कहा गया है कि उनके बेटे का जन्म 25 दिसंबर 2018 को हुआ था। उससे पहले एक आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक ने कई बार रेप किया। वो चाहती है कि दोनों (IAS और Ex MLA) का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया जाए ताकि बच्चे के पिता का पता चल सके।

नेता और अधिकारियों में हड़कंप

न्यायालय के सामने डीएनए टेस्ट से जुड़ा पेंचीदा कानूनी मामला सामने आया है। अगर उच्च न्यायालय ने नोटिस लिया तो बिहार की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में तहलका मच जाएगा। महिला वकील राजनीति में सक्रिय रहीं हैं। उन्होंने एक सीनियर आईएएस अधिकारी और सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व विधायक की डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। महिला के मुताबिक उसका कई बार रेप किया गया, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। वो डीएनए टेस्ट के जरिए जानना चाहती है कि उसके चार साल के बच्चे का पिता आखिर कौन है?

पूर्व MLA और IAS ने किया बार-बार दुष्कर्म

इस याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक और आईएएस अधिकारी ने उसके साथ काफी दिनों तक रेप किया। जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। चार साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का पिता कौन है, ये जानने के लिए पटना हाईकोर्ट दोनों का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश जारी करे। बच्चे की मां की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की है।

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महिला ने दायर याचिका में कहा है कि उसे राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर पूर्व विधायक ने बलात्कार किया। बाद में पूर्व विधायक के साथ राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने भी उसके साथ रेप किया। बलात्कार का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाया। जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। चार साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया। अर्जी में ये भी बताया गया है कि उसके पूछने पर पूर्व विधायक ने बच्चे का पिता होने से इंकार कर दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि उसने बहुत पहले नसबंदी करा ली है। जबकि आईएएस अधिकारी को जैसे ही पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो उसने बात करना बंद कर दिया।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com