Bilaspur High Court Latest News: ‘प्रेम-प्रसंग और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं’… बिलासपुर HC ने दिए आरोपी को रिहा करने के आदेश..
युवक पर आरोप था कि वह 8 जुलाई 2018 को एक लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और कई दिनों तक उसके साथ रहा।
Bilaspur High Court Rape and POCSO Act
- हाईकोर्ट ने सहमति से संबंधों को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं माना।
- अभियोजन पीड़िता की उम्र 18 से कम साबित नहीं कर सका।
- युवक को छह साल बाद जेल से रिहाई मिली।
Bilaspur High Court on Rape and POCSO Act: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग हो और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने हों, तो उसे दुष्कर्म या पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस आधार पर एक युवक की सजा को रद्द करते हुए उसकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं।
क्या था मामला?
एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और वह पिछले छह वर्षों से जेल में बंद था। युवक ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। इसके साथ ही पीड़िता ने भी कोर्ट में बयान दिया कि वह आरोपी से प्रेम करती थी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे।
निचली अदालत का फैसला रद्द
Bilaspur High Court on Rape and POCSO Act: पीड़िता के बयान और अभियोजन की कमजोरी को देखते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा 27 सितंबर 2019 को दिए गए फैसले को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने आरोपी तरुण सेन को आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई थी।
युवक पर आरोप था कि वह 8 जुलाई 2018 को एक लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और कई दिनों तक उसके साथ रहा। लड़की के पिता ने 12 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 18 जुलाई को लड़की को दुर्ग से बरामद किया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपी युवक को लगभग छह साल बाद जेल से रिहाई मिल गई है।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: जवाब: यदि लड़की बालिग है और शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने हैं, तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।
लेखक के बारे में
A journey of 10 years of extraordinary journalism.. a struggling experience, opportunity to work with big names like Dainik Bhaskar and Navbharat, priority given to public concerns, currently with IBC24 Raipur for three years, future journey unknown
और भी पढ़ें...Web Title: Bilaspur High Court on Rape and POCSO Act, Orders given to release the accused youth immediately
बिलासपुर
और भी पढ़ें ›
Reliance Jio Postpaid Plans: एक बिल, पूरे परिवार के फोन और अनलिमिटेड 5G! Jio के इस खास प्लान में मिल रहा है महंगा AI सब्सक्रिप्शन भी, कीमत है सिर्फ इतना!
01 Oct 2026 | 5:37 pm
Paddy Price Latest News: 240 रुपए ज्यादा मिलेगी धान की कीमत! दशहरा से पहले किसानों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, बिजली बिल में भी रहेगी इतनी छूट
01 Oct 2026 | 5:36 pm
UP Police Gallantry Medal: वीर पुलिसकर्मियों को CM योगी ने पहनाया वीरता पदक, शहीद सुनील कुमार की पत्नी को भी मिला सम्मान
01 Oct 2026 | 5:35 pm
Om Prakash Rajbhar News: ‘अखिलेश खुद नहीं गए तो डिंपल या धर्मेंद्र को भेज देते’, इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर राजभर का तीखा हमला
01 Oct 2026 | 5:19 pm
DA Hike Latest News: आखिरकार महंगाई भत्ते में हो ही गई बढ़ोतरी, नवरात्रि से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, अब हर महीने मिलेगा इतना DA
01 Oct 2026 | 5:09 pm
Skoda Cars Price Hike: नई कार लेने की तैयारी कर रहे हैं तो रुकिए! Skoda ने Slavia-Kushaq समेत इन मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए, जानें अब कितनी बढ़ी कीमत
01 Oct 2026 | 5:06 pm
Sex racket in Dhamtari: सेक्स रैकेट को लेकर बवाल, गुस्साए ग्रामीणों ने मकान का किया घेराव, कार्रवाई नहीं हुई तो दी ये चेतावनी
01 Oct 2026 | 4:56 pm
Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन से मचेगा तहलका! इन 5 राशि वालों की कुंडली में बनेगा राजयोग, इस दिन से खुलेगा किस्मत का दरवाजा
01 Oct 2026 | 4:53 pm