कोरोना से मौत पर 30 दिन में जारी होगी राशि, 50 हजार मुआवजे का किया गया है ऐलान
Amount will be released in 30 days on death from Corona, 50 thousand compensation has been announced
नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को मुआवजा देने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा।
NDMA की तरफ से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि मुआवजे का वितरण जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के जरिए होगा। मृतक के परिवार की तरफ से आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर DDMA उसका निपटारा कर देगा। मुआवजा आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर प्रक्रिया से होगा।
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केंद्र सरकार ने मुआवजे के अलावा कोर्ट को यह भी बताया कि कोरोना से हुई मौतों को लेकर शिकायतों के समाधान के लिए भी एक कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी जिला स्तर पर काम करेगी। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो कोरोना के राहत बचाव कामों में जुटे थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जून में आदेश दिया था कि वो कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को इसके लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया था। मुआवजे की रकम भी NDMA को ही तय करना था।

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