स्पा सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन, मालिश करने के लिए डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य, ग्राहकों को दिखानी होगी आईडी, दरवाजों में कुंडी बैन
New guidelines for spa centers, degree or diploma mandatory for massage
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कुछ नियमों और हिदायतों के साथ स्पा सेंटर्स को खोलने की अनुमति दे दी है। स्पा में अब वही मालिश कर सकेंगे जिनके पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या चिकित्सा किसी में भी डिग्री या डिप्लोमा होगी।
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पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने ने कहा कि नए नियमों के अनुसार सभी ग्राहकों को अपना पहचान दिखाना होगा। फोन नंबर और आईडी प्रूफ भी देनी होगी।
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यहां तक कि स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे. साथ ही जहां स्पा होगा उसे रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
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हालांकि क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे स्पा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं सेंटरों में दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट भी नहीं लगा होगा तो सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे के साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे। काम के घंटे होंगे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच।

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