Pensioners Arrears Payment News | Image- The Tribune File
Pensioners Arrears Payment Order: भोपाल: एमपी के पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। छठवें वेतनमान के एरियर पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रदेश के साढ़े तीन लाख पेंशनरों को 6% ब्याज सहित बकाया छह माह में दी जाएगी। पेंशनर्स को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 माह का एरियर नहीं मिला था, जबकि कर्मचारियों को मिला था जिसे हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। अब हाईकोर्ट के इस निर्णय से पेंशनरों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने जा रही है।
बता दें कि, पिछले महीने मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को दीपावली से पहले बड़ी राहत दी गई थी। राज्य शासन के वित्त विभाग ने 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर पेंशनर्स को मंहगाई राहत (Dearness Relief) की दरों में 01 सितंबर 2025 से वृद्धि करने का निर्णय लिया था। इस बढ़ी राहत दर के हुए लाभ का भुगतान माह अक्टूबर 2025 की पेंशन में किया जा रहा है।
Pensioners Arrears Payment Order: वित्त विभाग के आदेश के अनुसार छठवें वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वालों को मंहगाई राहत की दर 246% से बढ़ाकर 252% कर दी गई थी, जबकि सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को यह राहत 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई थी। यानी दोनों वेतनमानों के तहत पेंशन पाने वालों को अब और अधिक राहत मिल रही है। विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित मंहगाई राहत देय है।
इस निर्णय के अंतर्गत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन के सभी श्रेणियों के पेंशनर्स को यह राहत प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे पेंशनर्स और परिवार पेंशन लेने वालों को भी पात्रता के अनुसार मंहगाई राहत का लाभ मिल रहा है। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया था कि सारांशीकृत (commuted) पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को राहत उनकी मूल पेंशन (commutation से पहले की राशि) पर ही दी जाएगी। साथ ही वे पेंशनर्स जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या निगमों में सेवा देने के बाद वित्त विभाग के नियमों के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त की थी, वे भी इस संशोधित मंहगाई राहत के पात्र होंगे।
Pensioners Arrears Payment Order: राज्य शासन ने समस्त पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच करने और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका समाधान आगामी माह के भुगतान में करने के निर्देश भी दिए गए हैं।