Permission for custody: भाजपा सरकार ने दी ‘हिरासत की इजाजत’.. पुलिस की तरह ये 6 जाँच एजेंसी भी ले सकेगी पूछताछ के लिए आरोपी की कस्टडी

इस निर्णय के बाद इन सभी एजेंसियों के कार्यालयों को "हिरासत केंद्र" घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये एजेंसियां भी पुलिस की तरह अपनी जांच के दौरान आरोपी को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में रख सकेंगी।

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  • Publish Date - April 9, 2025 / 08:34 AM IST,
    Updated On - April 9, 2025 / 08:34 AM IST

Six investigation agencies got permission to take custody || Image- IBC24 News

HIGHLIGHTS
  • छह जांच एजेंसियों को हिरासत रखने की अनुमति मिली।
  • गृह विभाग ने आदेश जारी कर अधिसूचना प्रकाशित की।
  • सभी एजेंसियों के कार्यालय हिरासत केंद्र घोषित किए गए।

Six investigation agencies got permission to take custody: भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की छह प्रमुख जांच एजेंसियों को अपने कार्यालय में ही आरोपियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है।

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अब तक यह सुविधा सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस को थी, लेकिन नए आदेश के तहत जिन एजेंसियों को यह अधिकार मिला है, उनमें आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (EOW), लोकायुक्त, नारकोटिक्स विंग, अपराध अनुसंधान विभाग (CID), स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और साइबर सेल शामिल हैं।

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Six investigation agencies got permission to take custody: इस निर्णय के बाद इन सभी एजेंसियों के कार्यालयों को “हिरासत केंद्र” (Custody Centres) घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये एजेंसियां भी पुलिस की तरह अपनी जांच के दौरान आरोपी को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में रख सकेंगी।