बेनामी लेनदेन कानून पर न्यायालय के फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं : सीबीडीटी चेयरमेन

बेनामी लेनदेन कानून पर न्यायालय के फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं : सीबीडीटी चेयरमेन

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  • Publish Date - August 25, 2022 / 09:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:32 PM IST

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और आयकर विभाग बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून-2016 पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का विश्लेषण करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून पुरानी तारीख के मामलों में लागू नहीं होगा।

सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह आदेश अभी आया है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी थी कि आपराधिक कानून को 2016 से पहले से लागू नहीं किया जा सकता। इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले के मामले में कर अधिकारी अभियोजन की प्रक्रिया नहीं चला सकते।

गुप्ता ने यहां कहा, ‘‘हम इस फैसले का विश्लेषण करेंगे। हम अभी दायर मामलों की संख्या या कुर्की के मूल्य पर कुछ नहीं कह सकते। उच्चतम न्यायालय ने कानून बनाया है और हम इसका विश्लेषण करेंगे।’’

बेनामी संपत्तियां में वास्तिवक लाभार्थी वह व्यक्ति नहीं होता, जिसके नाम से संबंधित संपत्ति खरीदी गई है।

भाषा अजय अजय रमण

रमण