नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सुनवाई की अगली तारीख तक विक्रम सोलर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कंपनी ने यह जानकारी दी।
कंपनी ने सुनवाई की अगली तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ने 19 जून को विक्रम सोलर को कंपनी के परिचालन से जुड़ा कर्ज देने वाली इस्तिवा स्टील्स की याचिका स्वीकार करने के बाद कंपनी के खिलाफ कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने का आदेश दिया था।
विक्रम सोलर ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी थी।
कंपनी ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी की कोलकाता पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें इस्तिवा स्टील्स द्वारा ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 की धारा नौ के तहत दायर याचिका को स्वीकार किया गया था। यह रोक मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगी।’’
एनसीएलटी ने ऋण शोधन और दिवाला संहिता में तय प्रक्रिया के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित करते हुए विक्रम सोलर के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर भी नियुक्त किया था।
कंपनी ने कहा, ‘‘एनसीएलएटी ने विक्रम सोलर लि. के खिलाफ कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी है…।’’
इस बारे में आदेश अभी अपीलीय न्यायाधिकरण के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।
भाषा रमण योगेश
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