चीनी के थोक उपभोक्ता 15 दिन से अधिक की खपत का स्टॉक नहीं रख सकेंगे, सरकार ने लगाई रोक

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चीनी के थोक उपभोक्ता 15 दिन से अधिक की खपत का स्टॉक नहीं रख सकेंगे, सरकार ने लगाई रोक

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  • Publish Date - August 20, 2026 / 04:03 PM IST,
    Updated On - August 20, 2026 / 04:03 PM IST

नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को चीनी के थोक उपभोक्ताओं के लिए भंडारण सीमा तय करते हुए 15 दिन की खपत से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर रोक लगा दी।

खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि महीने में 10 टन से अधिक चीनी का इस्तेमाल करने वाले थोक उपभोक्ता अब 15 दिन की खपत से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खाद्य मंत्रालय ने ‘चीनी (थोक उपभोक्ताओं के लिए भंडारण सीमा) आदेश, 2026’ अधिसूचित किया है। इसके दायरे में कन्फेक्शनरी, शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, मिठाई विक्रेता और अन्य संस्थागत खरीदार आएंगे।

सरकार का यह आदेश एक सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

इससे पहले सरकार ने चीनी कारोबारियों के पास भंडारण की सीमा 30 दिन के लिए 4,000 क्विंटल तय की थी। यह आदेश एक अगस्त से 30 नवंबर तक के लिए प्रभावी है।

चीनी की कीमतों में तेज वृद्धि के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। चीनी सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले प्रारंभिक स्टॉक कम रहने के कारण मिलों के स्तर पर चीनी की बिक्री कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 18 अगस्त को चीनी की खुदरा कीमत सालाना आधार पर करीब 13 प्रतिशत बढ़कर 52.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय