नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) शिक्षा-प्रौद्योगिकी फर्म बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को असाधारण आमसभा (ईजीएम) बुलाने से रोकने की अर्जी ठुकराए जाने के खिलाफ सोमवार को अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी में अपील की।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही फर्म बायजू की वह याचिका ठुकरा दी थी जिसमें आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को राइट्स इश्यू के मुद्दे पर ईजीएम बुलाने से रोकने का अनुरोध किया गया था। यह बैठक 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है।
इस बीच, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की चेन्नई पीठ ने बायजू के कर्जदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यह याचिका प्रस्तावित ईजीएम को लेकर दायर की गई थी।
बायजू की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार रखने वाली ग्लास ट्रस्ट कंपनी ने पहले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम ने कहा कि ईजीएम को रोकना जरूरी है ताकि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के हित सुरक्षित रह सकें।
उन्होंने बताया कि एईएसएल में थिंक एंड लर्न की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो राइट्स इश्यू के बाद कम होकर पांच प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी।
कंपनी का कहना है कि यह प्रस्तावित बैठक टीएलपीएल के भागीदारी और वीटो अधिकारों की अनदेखी करती है।
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