(EPFO Marriage Claim Limit/ Image Credit: ANI News)
नई दिल्ली: EPFO Marriage Claim Limit: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा शादी के लिए पीएफ निकालने से जुड़े नियमों को पहले की तुलना में काफी आसान बना दिया गया है। अब सदस्य अपने या परिवार के किसी भी सदस्य की शादी के लिए फंड का उपयोग बिना जटिल प्रक्रियाओं के भी कर सकते हैं।
निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ एक भरोसेमंद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अचानक धन की जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपनी पीएफ राशि का एक हिस्सा निकालकर खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। हालांकि पीएफ पूरी तरह कर्मचारी की कमाई से जुड़ा होता है, लेकिन इसे मनचाहे समय पर पूरा निकालना संभव नहीं है। इसके लिए कुछ निश्चित नियम लागू होते हैं।
नए प्रावधानों के तहत अब शादी के लिए पीएफ निकालना काफी सरल हो गया है। अब सदस्य अपने पीएफ बैलेंस का 100% तक (कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) निकाल सकते हैं। शादी के लिए पैसा निकालने की अधिकतम सीमा 5 बार कर दी गई है, जबकि पहले यह सीमा 3 बार थी। पहले शादी के लिए निकासी हेतु कम से कम 7 साल की नौकरी जरूरी थी, जिसे अब घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। अब शादी का कार्ड या कोई विशेष प्रमाणपत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। केवल एक साधारण घोषणा पत्र ही पर्याप्त है।
ईपीएफओ ने निकासी से जुड़े कई प्रावधानों को कर्मचारियों के हित में संशोधन किया है। पीएफ फंड की निकासी सीमा बढ़ाकर अब 5 बार कर दी गई है। सर्विस ईयर से जुड़े नियमों को सरल बनाते हुए तमाम प्रकार की निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब मात्र 12 महीने तय की गई है। दस्तावेजों की झंझट खत्म कर दी गई है, जिससे प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज और ज्यादा सुविधाजनक हो गई है।