सीबीआईसी जीएसटी पंजीकरण आवेदकों को देगा जोखिम रेटिंग

सीबीआईसी जीएसटी पंजीकरण आवेदकों को देगा जोखिम रेटिंग

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  • Publish Date - June 14, 2023 / 10:12 PM IST,
    Updated On - June 14, 2023 / 10:12 PM IST

नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए सीबीआईसी सभी आवेदकों को जोखिम रेटिंग देगा और कर अधिकारी आवेदकों की ओर से दाखिल दस्तावेजों का दोहरा सत्यापन करेंगे।

जीएसटी चोरी पर लगाम के लिए देश भर में चल रहे विशेष द्विमासिक अभियान में अपराधियों द्वारा जीएसटी पंजीकरण हासिल करने के लिए पैन और आधार नंबरों का दुरुपयोग करने की बात सामने आने के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार को क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निर्देश जारी कर दिए।

अभियान के दौरान केंद्र और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने लगभग 15,000 फर्जी जीएसटी पंजीकरणों की पहचान की है और अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है। अधिकारी इस फर्जीवाड़े के मुख्य अपराधी का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

सीबीआईसी ने बयान में कहा कि विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) और जीएसटी नेटवर्क प्रत्येक आवेदक को आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मानदंडों के आधार पर जोखिम रेटिंग देगा। इसमें जोखिम को उच्च, मध्यम और निम्न रेटिंग दी जाएगी।

बयान के अनुसार, यह पंजीकरण आवेदनों के सत्यापन और प्रसंस्करण में ‘लक्षित दृष्टिकोण’ की सुविधा देगा। उच्च जोखिम वाले आवेदनों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी।

सीबीआईसी ने कहा कि सत्यापन के लिए कर अधिकारियों को आवेदकों के दस्तावेजों की ‘सावधानीपूर्वक’ जांच करनी होगी और आवेदक की प्रामाणिकता की जांच के लिए अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ ‘सह-संबंध और दोहरा-सत्यापन’ करना होगा।

भाषा अनुराग प्रेम

प्रेम