सीसीपीए ने अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन बिक्री पर डायल4ट्रेड पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया
सीसीपीए ने अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन बिक्री पर डायल4ट्रेड पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया
नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स मंच पर जरूरी नियामकीय सुरक्षा उपायों के बिना अमोनियम नाइट्रेट की सूचीबद्धता, मेजबानी, विज्ञापन और बिक्री की सुविधा देने के मामले में डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सीसीपीए ने अपने अंतिम आदेश में डायल4ट्रेड को अपने मंच पर अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किसी अन्य पदार्थ की सूचीबद्धता, मेजबानी, विज्ञापन या बिक्री की सुविधा तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।
मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई वाले प्राधिकरण ने यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धाराओं 10, 20 और 21 के तहत जारी किया।
सरकारी बयान के मुताबिक, जांच में पाया गया कि मंच पर अमोनियम नाइट्रेट को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना सूचीबद्ध किया गया था और खरीद के लिए उपलब्ध कराया गया था। सीसीपीए ने कहा कि डिजिटल बाजार में किसी उत्पाद की ऐसी सूचीबद्धता, जो इंटरनेट के जरिये आम जनता तक पहुंचती है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के तहत विज्ञापन मानी जाती है।
डायल4ट्रेड के खिलाफ कार्रवाई ई-कॉमर्स मंचों पर खतरनाक रसायनों, विस्फोटक पदार्थों और उनसे जुड़े प्रीकर्सर्स की कथित गैरकानूनी ऑनलाइन बिक्री की सीसीपीए जांच का हिस्सा है।
प्राधिकरण ने कहा कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सिग्मा-अल्डरिच इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, आईबायकेमिकल्स, अल्फा केमिका और ट्रेडइंडिया समेत सात अन्य मंचों के मामलों की भी जांच चल रही है।
सीसीपीए ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट एक विनियमित पदार्थ है और इसकी गैरकानूनी बिक्री या निर्धारित सुरक्षा उपायों के बिना इसका भंडारण लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
भाषा राजेश राजेश प्रेम
प्रेम

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