गुजरात में 50 दवा कंपनियों के बिक्री लाइसेंस निरस्त किए गएः स्वास्थ्य मंत्री

गुजरात में 50 दवा कंपनियों के बिक्री लाइसेंस निरस्त किए गएः स्वास्थ्य मंत्री

गुजरात में 50 दवा कंपनियों के बिक्री लाइसेंस निरस्त किए गएः स्वास्थ्य मंत्री
Modified Date: September 2, 2026 / 09:45 pm IST
Published Date: September 2, 2026 9:45 pm IST

गांधीनगर, दो सितंबर (भाषा) गुजरात खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) ने पिछले कुछ माह में 50 दवा कंपनियों के बिक्री लाइसेंस रद्द किए हैं और दो दवा विनिर्माण इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पानशेरिया ने एफडीसीए की अगस्त में की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कहा कि राज्य में नकली और अवैध दवाओं के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पानशेरिया ने कहा कि एफडीसीए की गहन जांच के बाद 50 दवा कंपनियों के बिक्री लाइसेंस रद्द किए गए, दो दवा विनिर्माण कंपनियों को बंद करने के आदेश दिए गए, आठ विनिर्माण कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए गए और 11 दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस भी रद्द किए गए।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिकने वाली एंटीबायोटिक दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 588 नमूने लिए गए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आम लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। एफएसएसएआई-2006 के नियमों के तहत राज्यभर में औचक निरीक्षण और कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

अगस्त, 2026 में 2,238 से अधिक खाद्य कारोबारियों का निरीक्षण किया गया और विभिन्न खाद्य पदार्थों के 2,591 नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए लिए गए।

उन्होंने त्योहारों के मौसम में दूध, घी, तेल और मसालों जैसी रोजमर्रा की खपत वाली वस्तुओं की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


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