नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) कृषि मंत्रालय ने बुधवार को कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का मसौदा जारी करते हुए इस पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी। यह कानून 57 साल पुराने कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 की जगह लेगा।
एक बयान के अनुसार, मंत्रालय ने संसद में पेश किए जाने से पहले कानून को बेहतर बनाने के लिए चार फरवरी, 2026 तक सभी अंशधारकों से उनकी टिप्पणियां मांगी हैं।
प्रस्तावित किसान-केंद्रित कानून में कई सुधार के उपाय शामिल हैं, जिसमें किसानों को बेहतर सेवा देने के लिए पारदर्शी और उत्पत्ति स्थल की शिनाख्त के प्रावधान शामिल हैं।
विधेयक में कामकाज को आसान बनाने के लिए डिजिटल तरीके और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। साथ ही ज्यादा सजा के जरिए नकली कीटनाशक पर सख्त नियंत्रण भी लगाया गया है।
मसौदा विधेयक की खास बातों में परीक्षण प्रयोगशाला का जरूरी मान्यीकरण शामिल है ताकि किसानों तक अच्छी गुणवत्ता के कीटनाशक पहुंचें और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा सजा का प्रावधान राज्य-स्तर के अधिकारियों द्वारा तय किया जाएगा।
यह विधेयक, कानून बनाने से पहले सलाह-मशविरे के लिए मंत्रालय की वेबसाइट ‘एग्रीवेल्फेयर डॉट जीओवी डॉट इन’ पर उपलब्ध है।
भाषा राजेश राजेश रमण
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