नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) भारत ने शुक्रवार को शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत 2023-24 (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024) में यूरोपीय संघ के लिये 5,841 टन चीनी निर्यात को अधिसूचित किया।
टीआरक्यू निर्यात की मात्रा के लिये एक कोटा व्यवस्था है। इसके तहत अपेक्षाकृत कम शुल्क दरों के साथ संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। कोटा पूरा होने के बाद, अतिरिक्त निर्यात पर उच्च दर से शूल्क लगाया जाता है।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ‘‘विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुल्क दर कोटा के तहत 2023-24 (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024) में यूरोपीय संघ के लिये 5,841 टन चीनी निर्यात को अधिसूचित किया।’’
इसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ को चीनी के तरजीही निर्यात के लिये जरूरी होने पर मूल प्रमाण पत्र, इकाई और मात्रा के संबंध में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की सिफारिश पर विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक (मुंबई) जारी करेंगे।
इसके लिये क्रियान्वयन एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) है।
भाषा रमण पाण्डेय
पाण्डेय
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