नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने इस बात पर चिंता जतायी है कि करदाताओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अक्सर कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसको देखते हुए सीआईसी ने आयकर विभाग को ‘करदाता-अनुकूल प्रणाली को संस्थागत रूप देने की’ की सलाह दी है।
सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने कई आकलन वर्षों में आवेदक के खाते में जमा किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) में ‘विसंगतियों’ से संबंधित एक शिकायत का निपटारा करते हुए अपने आदेश में यह टिप्पणी की।
आयोग ने पाया कि ऐसे कई मामलों में, करदाताओं को विसंगतियों को दूर करने के लिए बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
आयोग ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ऐसे मामलों में, करदाता को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा जारी किए गए प्रपत्र 16 और आयकर विभाग द्वारा रखे गए प्रपत्र 26एएस के बीच विसंगतियों के समाधान के लिए प्राय: दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि पहले कटौती करने वाले संबंधित अधिकारी /डीडीओ पर जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, जो वैधानिक रूप से टीडीएस को सही ढंग से जमा करने और रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं।’’
सीआईसी ने कहा कि अधिकारी कभी-कभी कर कटौती की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार कटौती प्राधिकारी के बजाय व्यक्तिगत करदाता पर ध्यान देने का ‘सबसे आसान रास्ता’ अपनाते हैं।
आदेश में कहा गया, ‘‘यह बेहद खराब चलन है क्योंकि इससे एक ईमानदार करदाता परेशान होता है, जबकि गलत काम करने वाला डीडीओ पूरी तरह से बच जाता है।’’
आयोग ने व्यवस्था में सुधार की सलाह देते हुए कहा, ‘‘ऐसे मामलों में करदाता-अनुकूल व्यवस्था को संस्थागत रूप देना” उचित होगा ताकि विसंगतियों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से दूर किया जा सके।’’
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा कि संबंधित कर अधिकारी से पहले विसंगति का स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए और यह पुष्टि करने के लिए कहा जाना चाहिए कि कर की विधिवत कटौती, जमा और रिपोर्टिंग की गई है या नहीं।
आयोग ने कहा कि ऐसी जांच के बाद ही, यदि गलती करदाता की है, तो करदाता और कर कटौतीकर्ता दोनों को एक साथ सुना जाना चाहिए ताकि मामले को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हल किया जा सके।
हालांकि, आयोग को इस मामले में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्भावना या जानबूझकर सूचना छिपाने का कोई संकेत नहीं मिला और उसने शिकायत को खारिज कर दिया।
भाषा रमण अजय
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