उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन के विज्ञापन पर रोक लगायी

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन के विज्ञापन पर रोक लगायी

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  • Publish Date - February 9, 2022 / 10:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:52 PM IST

नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) कंज्यूमर हेल्थकेयर लि. को भारत में सेंसोडाइन का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।

सीसीपीए ने यह बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि विज्ञापन में टूथपेस्ट का सत्यापन विदेशी दंत चिकित्सक करते हैं।

प्राधिकरण ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के खिलाफ भी अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार में भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार गतिविधियों के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश पारित किया है।

सीसीपीए ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और 27 जनवरी को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर और दो फरवरी को नापतोल के खिलाफ आदेश पारित किया। ।

भाषा

रमण अजय

अजय