गैर-बासमती चावल निर्यात के लिए एपीडा से अनुबंध पंजीकरण अनिवार्य: सरकार

गैर-बासमती चावल निर्यात के लिए एपीडा से अनुबंध पंजीकरण अनिवार्य: सरकार

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  • Publish Date - September 24, 2025 / 08:40 PM IST,
    Updated On - September 24, 2025 / 08:40 PM IST

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति वाणिज्य मंत्रालय की इकाई कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में पंजीकरण के बाद ही दी जाएगी। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एपीडा वाणिज्य मंत्रालय की एक इकाई है जो कृषि निर्यात से संबंधित मुद्दों से निपटती है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ी गई है, जिसके अनुसार गैर-बासमती चावल का निर्यात एपीडा के साथ अनुबंधों का पंजीकरण होने के बाद ही करने की अनुमति दी जाएगी।’

इस वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान देश का चावल निर्यात 6.4 प्रतिशत बढ़कर 4.7 अरब डॉलर हो गया।

भाषा

योगेश अजय

अजय