क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कुर्क की 55.50 करोड़ रुपये की संपत्तियां

क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कुर्क की 55.50 करोड़ रुपये की संपत्तियां

क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कुर्क की 55.50 करोड़ रुपये की संपत्तियां
Modified Date: July 13, 2026 / 09:55 pm IST
Published Date: July 13, 2026 9:55 pm IST

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले के तहत 55.50 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

कुर्की की कार्रवाई में बैंक जमा राशि और मुंबई स्थित 12 से अधिक दुकानें व फ्लैट शामिल हैं।

ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां ज्यूरिया सर्विसेज क्लब इंडिया, वीवा कार्ड रिटेल सर्विसेज, सुभाषचंद्र रामरतन ज्यूरिया और चिराग रामरतन ज्यूरिया से संबंधित हैं। इन लोगों ने कथित तौर पर एटीसी कॉइन नाम की क्रिप्टोकरेंसी शुरू की थी।

जांच एजेंसी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

ईडी के अनुसार, धन शोधन का यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था, जिसकी शुरुआत 2017 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी से हुई थी।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने निवेशकों को ऊंचे और सुनिश्चित रिटर्न का भरोसा देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

ईडी के मुताबिक, आरोपियों ने निवेशकों से कुल 84 करोड़ रुपये जुटाए और यह राशि ज्यूरिया सर्विसेज क्लब इंडिया के बैंक खाते में जमा कराई गई।

भाषा यासिर अजय

अजय


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