ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में तेलंगाना की कंपनी की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में तेलंगाना की कंपनी की संपत्तियां कुर्क कीं

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  • Publish Date - January 27, 2022 / 08:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में हैदराबाद की एक कंपनी की 43.25 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी ने शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ मामले में तेलंगाना में स्थित 15 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक शुरुआती आदेश जारी किया गया है।

एजेंसी ने काला धन मामले में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (अब एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (अब एसबीआई) को ‘कुल 87 करोड़ रुपये का नुकसान’ पहुंचाने के आरोप को लेकर बेंगलुरु में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था।

ईडी ने अपनी जांच के आधार पर एक बयान में कहा कि आरोपी प्रवर्तकों ने ‘फर्जी वित्तीय विवरण, चालान, आदि जमा करके एसबीएच और पीएनबी हैदराबाद से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘‘एजेंसी को ऋण देने वाले बैंकों से संबंधित मुखौटा संस्थाओं के नाम से जारी किए गए साख पत्र (एलसी) मिले, जैसे कि सामग्री खरीदी जा रही हो।

ईडी ने कहा कि कंपनी द्वारा तय तारीख पर एलसी के भुगतान में ‘चूक’ से बैंकों को नुकसान हुआ था। कंपनी पर बैंकों का 146 करोड़ रुपये बकाया है।

भाषा जतिन अजय

अजय