EPFO: PF निकासी के नियमों में बदलाव, अब रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकेंगे ज्यादा रकम
EPFO: PF निकासी के नियमों में बदलाव, अब रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकेंगे ज्यादा रकम
(EPFO, Image Credit: ANI News)
- 10 साल नौकरी करने वालों को मिल सकती है PF से बड़ी निकासी की सुविधा
- नौकरी के दौरान तीन बार बड़े अमाउंट की निकासी का प्रस्ताव
- PF खाते से एक बार में 60%-70% तक पैसा निकालने की योजना
EPFO: केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। यह बदलाव जरूरत के समय कर्मचारियों को ज्यादा रकम निकालने की छूट देने के लिए किया जा रहा है। अभी तक पीएफ से पैसे निकालने की अनुमति सीमित होती है और वह भी कुछ खास वजहों जैसे बीमारी का इलाज, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए ही दी जाती है। साथ ही, रकम निकासी की तय सीमा भी होती है।
नया प्रस्ताव क्या है?
अब सरकार यह विचार कर रही है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 10 वर्ष तक नौकरी करता है, तो उसे एक बार में अपने पीएफ खाते से 60% से 70% तक की बड़ी रकम निकालने की अनुमति दी जाए। इस प्रस्ताव के जरिए कर्मचारी अपने करियर में 3 बार यह सुविधा का लाभ ले पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई 25 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू करता है तो वह 35, 45 और 55 साल की उम्र में बड़ी रकम निकाल सकता है।
अभी नियम क्या है?
वर्तमान में, पीएफ का ज्यादा हिस्सा तभी निकाला जा सकता है जब कर्मचारी की नौकरी छूट जाए और दो महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद या फिर 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के समय।
किसे मिलेगा फायदा?
इस बदलाव से ईपीएफओ के करीब 7.5 करोड़ कर्मचारी-सदस्य लाभान्वित हो सकते हैं। जरूरत के वक्त उन्हें अपने फंड से बड़ी राशि निकालने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे मेडिकल, शिक्षा या अन्य खर्च आसान हो सकेंगे।
लेकिन इसका बड़ा नुकसान भी
- रिटायरमेंट के लिए बचत कम हो जाएगी, क्योंकि बीच-बीच में कर्मचारी पैसा निकालेंगे अंत में पीएफ बैलेंस घटेगा।
- ब्याज का नुकसान होगा, लंबे समय तक बचत करने से ज्यादा ब्याज मिलता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ समय के साथ ही बढ़ता है।
- भविष्य की सुरक्षा कमजोर हो सकती है, खासकर रिटायरमेंट के बाद जो वित्तीय सुरक्षा पीएफ से मिलती है, वह कम हो सकती है।
ऑनलाइन PF निकासी का आसान तरीका
- EPFO की वेबसाइट पर जाएं और UAN से लॉग इन करें।
- यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार, पैन और बैंक डिटेल KYC में अपडेट और वेरीफाइड हो।
- ‘Online Services’ में जाकर आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 या पूर्ण निकासी के लिए फॉर्म 19 चुनें।
- फॉर्म में निकासी का कारण और राशि दर्ज करें।
- अब अप्लाई पर क्लिक करें। जिसकें बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा।
- जिसके बाद 15–20 कार्यदिवस में पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा।

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