(EPFO Claim Settlement/ Image Credit: AI-generated)
नई दिल्ली: EPFO Claim Settlement: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंड फंड (PF) से जुड़ी बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को उम्मीद है कि आने वाले समय में PF निकासी के ज्यादातर क्लेम उसी दिन या अधिकतम दो दिनों के अंदर निपटा दिए जाएंगे। यानी कर्मचारियों को अपनी PF राशि के लिए (EPFO Claim Settlement) लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और 24 से 48 घंटे में पैसा मिलने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।
EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (CPFC) रमेश कृष्णमूर्ति ने जानकारी दी कि संगठन ने क्लेम सेटलमेंट से जुड़ा लगभग पूरा बैकलॉग खत्म कर लिया है। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम में करीब 90 प्रतिशत तक क्लेम ऑटो-सेटल हो रहे हैं। पहले ऑनलाइन PF क्लेम को KYC सत्यापन के बाद पूरा होने में 7 से 10 कार्यदिवस लगते थे। कई मामलों में कर्मचारियों को अपनी रकम पाने के लिए 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था।
EPFO अब PF क्लेम सेटलमेंट को (EPFO Claim Settlement) और आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत BHIM ऐप के माध्यम से प्रोविडेंट फंड क्लेम की सुविधा शुरू की जाएगी। इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों के UPI से जुड़े बैंक खातों में सीधे PF की रकम जमा हो सकेगी। उम्मीद है कि यह सुविधा करीब एक महीने में शुरू हो सकती है। इससे क्लेम प्रक्रिया तेज और अधिक सुविधाजनक होने की संभावना है।
EPFO ने केंद्रीकृत आईटी आधारित सेवाएं (CITES) लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। पहले संगठन की व्यवस्था अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के डेटाबेस पर आधारित थी। लेकिन अब सभी सदस्य रिकॉर्ड को एक केंद्रीय डेटाबेस में जोड़ा जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य देश के किसी भी अधिकृत केंद्र से सेवाओं का लाभ (EPFO Claim Settlement) ले सकेंगे। वहीं, EPFO ने 8.25 प्रतिशत ब्याज दर के तहत करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये का ब्याज सदस्यों के खातों में ट्रांसफर किया है। संगठन का कहना है कि डिजिटल बदलाव से PF सेवाएं बैंकिंग सेवाओं की तरह आसान और तेज हो जाएंगी।